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अभी तक नहीं मिली है रिफ़ंड की सूचना? तो दोबारा ऐसे करें आवेदन

24 October 2019 | 1.09 PM

नई दिल्लीः आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि निकले करीब 2 महीने होने वाले हैं। आमतौर पर रिटर्न भरने के 15 दिन में रिफंड की रकम मिल जाती है। ऐसे में अगर आपको अभी तक रिफंड नहीं मिला है तो घबराने की जरूरत नहीं है। रिटर्न भरने के दौरान खाता संख्या या दूसरी जानकारी गलत देने पर ऐसा हो सकता है। आप रिफंड पाने के लिए दोबारा इनकम टैक्स डिपार्टमैंट में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

सबसे पहले आयकर विभाग की वैबसाइट पर क्लिक करें। इसके बाद माय अकाऊंट पर क्लिक करके सर्विस रिक्वैस्ट के लिंक पर जाएं। इसके बाद रिक्वैस्ट टाइप पर क्लिक करके न्यू रिक्वैस्ट पर क्लिक करें। इसके बाद अनुरोध श्रेणी में रिफंड फिर से जारी करने के टैब को चुनें। इसके बाद अपने से जुड़ी जानकारी और रिफंड फेल होने की वजह भरनी होगी। इसके बाद सबमिट बटन दबाना होगा।

आयकर विभाग देता है रिफंड मिलने की सूचना

रिटर्न की प्रक्रिया पूरी करने के बाद आयकर विभाग तय करता है कि आपको रिफंड देना है, तो इस संबंध में एस.एम.एस. या ई-मेल के जरिए जानकारी भेजता है। इसमें यह बताया जाता है कि आपको रिफंड के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया जाएगा। साथ ही इसमें रिफंड सीक्वैंस नंबर भी दिया जाता है। आपको रिफंड पहले से सत्यापित (प्री-वैलिडेटेड) बैंक खाते में ही मिलता है। यह पूरी प्रक्रिया 15 दिन के अंदर संपन्न हो जाती है। इसको और कम समय में पूरा करने की तैयारी चल रही है।

बैंक खाता संख्या सावधानी से भरें

सीधे खाते में रिफंड की रकम पाने के लिए बैंक खाते की जानकारी सावधानी से भरें। वैसे आजकल बैंक खाता और आपका रिटर्न पहले से जुड़ा होता है। अगर आपके पास पहले से जुड़ा खाता नहीं है तो सबसे पहले उसे सत्यापित करना होगा। इसके बाद ई-वैरीफिकेशन के लिए विकल्प दिखेंगे। ई-वैरीफिकेशन के उचित मोड को चुनें। अनुरोध को जमा करने के लिए इलैक्ट्रॉनिक वैरीफिकेशन कोड (ई.वी.सी.)/आधार ओ.टी.पी. को जैनरेट और उसे भरें। रिफंड री-इश्यू रीक्वैस्ट सबमिट करने के बाद एक मैसेज आएगा जिसका मतलब है कि आपका आवेदन सफलतापूर्वक स्वीकार कर लिया गया है। आपको जल्द रिफंड जारी किया जाएगा।

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