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आयकर की चेतावनी: लगेगा पांच हजार का जुर्माना

10 March 2018 | 2.44 PM

आयकर ने रिटर्न भरने के नियम में बदलाव कर दिया है। इस बदलाव के बाद आयकर विभाग ने चेतावनी जारी की है। जारी चेतावनी के अनुसार देरी से आयकर रिटर्न फाइल किया तो पांच हजार रुपए का जुर्माना भरना होगा। विभाग के अनुसार दो वर्ष से अधिक का टैक्स भरने की अनुमती नहीं मिलेगी।


विभागीय अधिकारियों के अनुसार वर्ष 2015-2016 के साथ 2016-17 का आयकर रिटर्न भरने की अनुमती है। लेकिन इसके साथ ही 5 हजार रुपए तक का जुर्माना देना होगा। इसके साथ ही कर भरने की अनुमती मिलेगी। दो वित्त वर्ष का इस बार आयकर भरने के लिए अंतिम तारीख 31 मार्च दी गई है। कर सलाहकार परिषद के अध्यक्ष रजनीश जैन के अनुसार वित्त विभाग ने आईटीआर फाइल करने को लेकर के आयकर अधिनियम 2016 में कई तरह के बदलाव किए हैं।

सेक्शन 139 (4) के मुताबिक अब टैक्स पेयर केवल वित्त वर्ष की समाप्ति के एक साल बाद का ही रिटर्न फाइल कर सकते हैं। पहले टैक्सपेयर दो साल पुराना रिटर्न भी फाइल कर सकते थे। जिन आयकरदाताओं ने मार्च 2017 तक अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है, उनको अब केवल 31 मार्च तक ही रिटर्न फाइल करने का समय मिलेगा। एेसे में अगर 31 मार्च के बाद आयकरदाता ने रिटर्न फाइल विभाग में किया तो आयकर अधिनियम 271F के अनुसार 5 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। जैन के अनुसार आयकर अधिनियम अनुसार करदाता रिटर्न को देरी से फाइल करता है तो फिर इसमें संशोधन भी कर सकेगा।


नए नियम अनुसार दो वर्ष से अधिक का बकाया कर जमा नहीं हो सकेगा। एेस में जिनके कर बकाया है तो उनको ३१ मार्च तक का समय है। वे पांच हजार रुपए जुर्माना भरके बकाया जमा कर सकते है।
पहले टैक्सपेयर दो साल पुराना रिटर्न भी फाइल कर सकते थे। जिन आयकरदाताओं ने मार्च 2017 तक अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है, उनको अब केवल 31 मार्च तक ही रिटर्न फाइल करने का समय मिलेगा। एेसे में अगर 31 मार्च के बाद आयकरदाता ने रिटर्न फाइल विभाग में किया तो आयकर अधिनियम 271F के अनुसार 5 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। जैन के अनुसार आयकर अधिनियम अनुसार करदाता रिटर्न को देरी से फाइल करता है तो फिर इसमें संशोधन भी कर सकेगा।

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