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अब बैंक आपको हर दिन देगा 100 रुपये, जानिए ऐसा कौनसा नया नियम है...

9 August 2018 | 12.10 PM

बैंक में अगर आपका बचत खाता है, तो आपको पता होगा कि बैंक कई तरह के चार्जेस वसूलता है. लेक‍िन क्या आपको पता है कि एक मामले में बैंक से आपको पैसे मिलते हैं.

भारतीय रिजर्व बैंक ने ये न‍ियम बैंकों के लिए तय किया है. लेकिन इसकी जानकारी न होने की वजह से कोई भी इसका फायदा नहीं उठा पाता. ये न‍ियम एटीएम से लेन-देन के दौरान लागू होता है. आगे जानें पूरी बात.


क्या है न‍ियम?


कई बार आप एटीएम मशीन से पैसे निकालने जाते हैं. आप एटीएम कम डेबिट कार्ड के जरिये पैसे निकालते हैं. लेकिन किसी वजह से आपके पैसे तो कट जाते हैं, लेक‍िन एटीएम मशीन पैसे विद्ड्रॉ नहीं करती.


यहीं मिलेगा फायदा:


जब आपके साथ ऐसी कोई घटना होती है, तो तब भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से 2011 में जारी किया गया सर्कुलर आपके काम आता है. इस सर्कुलर में आपके पैसों की सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया गया है.


बैंक‍िंग कोड्स एंड स्टैंडडर्स बोर्ड्स ऑफ इंडिया (BCSBI) के मुताबिक जब भी आपके साथ कोई ऐसा वाकिया होता है, जहां एटीएम से पैसे नहीं निकले हैं, लेक‍िन आपके खाते से पैसे डेबिट हो गए हैं. ऐसी सूरत में आपको बैंक को इसकी जानकारी देनी होगी.
आरबीआई के 2011 के इस सर्कुलर के मुताबिक आपको 30 दिनों के भीतर फेल्ड ट्रांजैक्शन की जानकारी इश्यूइंग बैंक को देनी होगी.


बीसीएसबीआई के अनुसार जैसे ही आप इसकी जानकारी बैंक को देते हैं. इसके बाद बैंकों के लिए ये अनिवार्य हो जाता है कि वे 7 दिनों के भीतर आपकी श‍िकायत का निवारण करें और पैसे आपके अकाउंट में क्रेडिट करें.


यहां मिलेंगे 100 रुपये:


अगर 7 दिन तक बैंक की तरफ से आपकी श‍िकायत का निवारण नहीं किया जाता है, तो बैंक हर दिन 100 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट करेगा. ये बैंक को खुद-ब-खुद करना होगा. आपको उसे ये याद दिलाने की जरूरत भी नहीं है.


लेक‍िन ये याद रखें:

ले‍क‍िन ये हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप फेल्ड ट्रांजैक्शन के 30 दिनों के बाद श‍िकायत करते हैं, तो आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा. इसलिए जरूरी है कि आप इसकी जानकारी जल्द से जल्द अपने इश्यूइंग बैंक को दें.


अक्सर इसकी जानकारी न होने की वजह से लोग इस अध‍िकार का फायदा नहीं उठा पाते. अब कोई बैंक अगर 7 दिन के अंदर भी आपकी समस्या का समाधान नहीं करता, तो आप उससे इस नियम के तहत जुर्माना वसूल सकते हैं.

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