• fulldetail

ड‍िमांड ड्राफ्ट पर होगा बनवाने वाले का भी नाम, जाने RBI का नया नियम कब से होगा लागू:

16 July 2018 | 1.06 PM

काले धन और मनी लॉन्ड्रिंअग के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक बड़ा फैसला लिया है. आरबीआई के मुताबिक 15 सितंबर से डिमांड ड्राफ्ट पर इसे बनवाने वाले का नाम भी शामिल होगा. अब तक सिर्फ जिसके खाते में पैसे जमा होते हैं, उसका नाम दिए जाने की व्यवस्था है.


भारतीय रिजर्व बैंक को उम्मीद है कि इससे बैंक‍िंग व्यवस्था में पारदर्शिसता आएगी. इस संबंध में अध‍िसूचना जारी की है. अध‍िसूचना के मुताबिक अब बैंक जब भी डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर और बैंक चेक बनवाता है, तो उस पर बनवाले वाले शख्स का नाम भी दर्ज करना अनिवार्य होगा.


रिजर्व बैंक ने सभी कमर्शिहयल बैंकों , कोऑपरेटिव बैंकों और जिला केंद्रीय कोऑपरेटिव बैंकों समेत पेमेंट्स बैंकों को भी इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं. इन बैंकों को साफ लहजे में कहा गया है क‍ि इन्हें 15 सितंबर से इस नये नियम को लागू करना होगा.


आरबीआई ने इसके लिए नो योर कस्टंमर (KYC) के नियमों में संशोधन किया है. यह संशोधन केवाईसी के मास्टर डायरेक्शन की धारा 66 में किया गया है.


बता दें कि आरबीआई समय-समय पर बैंकों और वित्तीय संस्थानों को काले धन पर अंकुश लगाने और मनी लॉन्ड्रिं ग पर लगाम कसने के लिए कदम उठाने के लिए कहता रहता है.

Comment Here