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राज्य के भीतर आपूर्ति के लिये आसान प्रक्रिया बनाने से छोटे कारोबारियों को हो सकता है फायदा

1 July 2022 | 04:01PM

नई दिल्ली: केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने कहा कि राज्य के भीतर आपूर्ति के लिए प्रक्रिया को आसान बनाने का निर्णय कंपनियों को ई-कॉमर्स से जुड़ने का मौका देगा और इससे तेजी से बढ़ते ऑनलाइन क्षेत्र में छोटे कारोबारियों को लाभ मिलेगा। जीएसटी परिषद ने ई-कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से की जाने वाली राज्य के भीतर आपूर्ति के लिए प्रक्रिया को आसान बनाने का निर्णय किया है।

इसके तहत अब ऐसे आपूर्तिकर्ताओं का वस्तुओं और सेवाओं का कारोबार क्रमशः 40 लाख रुपये और 20 लाख रुपये से कम है तो उन्हें जीएसटी पंजीकरण की जरूरत नहीं होगी। यह 1 जनवरी, 2023 से लागू होगा।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जारी व्यापार सुधार कार्य योजना 2020 मूल्यांकन रिपोर्ट के अनावरण के मौके पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि यह निर्णय सरकार के ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) मंच की सफलता के लिए यह तस्वीर बदल देने वाले साबित होगा।

यह फैसला छोटे खुदरा विक्रेताओं को ई-कॉमर्स पारिस्थितिकी तंत्र में लाएगा। इससे हस्तशिल्प, हथकरघा, कपड़ा और छोटे खुदरा विक्रेताओं को सबसे अधिक लाभ होगा।
 

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