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होटल और रेस्टोरेंट मालिकों की बढ़ा सकता है मुसीबत,केंद्र का नया नियम:

14 February 2019 | 2.44 PM

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए रेस्टोरेंट और होटल के लिए एक नया नियम बनाया है। इसके तहत होटल और रेस्टोरेंट अब जले तेल यानी तेल का बार-बार इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। नियम के तहत एक दिन में 50 लीटर से ज्यादा खाने के तेल का इस्तेमाल का हिसाब देना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जले हुए तेल से ट्रांसफैट जैसी बीमारी हो जाती है।

कैसे लागू होगा नियम

रेस्टोरेंट मालिकों को खाने के तेल को दोबारा गर्म न करने का निर्देश दिया गया। नियम के तहत सरकारी जांच कंपनियां तेल के इस्तेमाल नमूने के फूड कमीशनर की देखरेख में समय-समय पर जांच होगी। अगर सरकारी जांच में दिए गए नमूने में ट्रांस फैट की मात्रा ज्यादा पायी गई, तो रेस्टोरेंट या फिर होटल का लाइसेंस निरस्त हो सकता है।

खाना-पीना हो सकता है महंगा

केंद्र सरकार का यह नियम 1 मार्च से लागू होगा, जो होटल और रेस्टोरेट मालिकों की मुसीबत बढ़ा सकता है, दिल्ली के लाजपत नगर स्थित बाबा नागपाल कार्नर के मालिक लवलेश सोनी और नरेश सोनी बतात हैं कि सरकार का नया नियम लागू होने से तेल की खपत बढ़ जाएगी। इससे होटल और रेस्टोरेंट की कुल लागत बढ़ जाएगी। इसका बोझ ग्राहक पर भी पड़ेगा। ऐसे में आने वाले दिनों में खाना-पीना महंगा हो सकता है।

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