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क्रिप्टो करेंसी का पैसा अभी नहीं छिपा पाएंगे, जुलाई से लागू होने जा रहा है ये नया नियम

23 June 2022 | 12:57

नई दिल्ली: अगर आप क्रिप्टोकरेंसी में ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। 1 जुलाई से क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना आपको महंगा पड़ सकता है। दरअसल, 1 जुलाई, 2022 से Crypto निवेशकों को बड़ा झटका लगने वाला है।

अगर आप क्रिप्टोकरेंसी में ट्रेडिंग करते हैं तो आप इस खबर को नज़रअंदाज न करे। 1 जुलाई से क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना आपको महंगा पड़ सकता है।

दरअसल, 1 जुलाई, 2022 से Cryptocurrency के निवेशकों को बड़ा झटका लगने वाला है। अगले महीने से सभी क्रिप्टो के ट्रांजैक्शन पर 1 फीसदी टीडीएस (TDS) का भुगतान करना होगा, फिर चाहे आपको मुनाफे में हो या न हो।

30 फीसदी कैपिटल गेन टैक्स लगाने का फैसला

आपको बता दें नए नियमों के अनुसार अब क्रिप्टोकरेंसी से की गई पर 30% टैक्स लग रहा है। मान लीजिए आपने 15 हजार रुपये का निवेश क्रिप्टोकरेंसी में किया है। कुछ साल बाद उसकी कीमत 45 हजार रुपये हो गई। ऐसे में आपको इस पर की गई कमाई यानी 30 हजार रुपये पर टैक्स देना होगा। साथ ही अब 1 जुलाई से क्रिप्टो के लेन देन पर 1 फीसदी टीडीएस का भी भुगतान करना होगा। बता दें जो निवेशक क्रिप्टोकरेंसी को मुनाफे में नहीं भी बेचते हैं उन्हें भी टैक्स चुकाना होगा।

क्या है नियम?

बता दें कि आयकर नियमों में संशोधन किया गया है। यह टीडीएस प्रावधान आयकर अधिनियम, धारा 194एस में जोड़े गए एक नए प्रावधान के तहत लागू किया गया है। नए नियमों के अनुसार, धारा 194S के तहत कटौती की गई किसी भी राशि का भुगतान केंद्र सरकार को उस महीने के अंत से 30 दिनों के भीतर किया जाना है जिसमें कटौती की गई है। साथ ही, इसे इसी अवधि के भीतर एक नए फॉर्म 26QE में रिपोर्ट करना होगा।

 

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