5 July 2017 | 11.50 AM
GST से विमानन कंपनियों को हो सकता है करोडो का नुकसान:-
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने से विमानन कंपनियों को हर साल करीब 84 लाख करोड़ का नुकसान होने की संभावना है. सस्ती विमानन सेवा देने वाली कंपनी एयर एशिया इंडिया का कहना है कि अगर सरकार इस उद्योग से नई कर व्यवस्था को वापस नहीं लेती है, तो विमानन उद्योग को हर साल 8377400 करोड़ का नुकसान होगा.
कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक अमर अबरोल ने कहा कि औसत आधार पर एक परिचालक कंपनी को अतिरिक्त शुल्क के तहत प्रति विमान 837710-12 करोड़ देने होंगे, जिसमें विमान के आयात पर लगने वाला शुल्क भी शामिल है.
इससे विमानन कंपनियों पर 8377400 करोड़ का अतिरिक्त कर बोझ आएगा. लेकिन उन्होंने कहा कि एयर एशिया ने इस बोझ को ग्राहकों पर नहीं डालने का निर्णय किया है क्योंकि उसे उम्मीद है कि सरकार इस शुल्क को वापस ले लेगी.
गौरतलब है कि 1 जुलाई से पूरे देश में (जम्मू-कश्मीर छोड़कर) जीएसटी लागू कर दिया गया है. इसे लेकर व्यापारियों की आशंकाओं को दूर करने के लिए केंद्र सरकार कई कदम उठा रही है.